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तीन फर्मों के खिलाफ अवैध खनन व परिवहन की एफआईआर दर्ज

खान निरीक्षक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने शुरू की कार्यवाही
ललितपुर। ललितपुर से सिंगरौली तक बनायी जा रही द्वितीय रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में झांसी के ठेकेदारों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के उप खनिज लाल मौरम, साधारण मिट्टी का अवैध खनन कर परिवहन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मेसर्स एस.सी.गुप्ता नाम की फर्म के संचालक द्वारा लगातार किये जा रहे अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें जिला प्रशासन को मिली और जिला खान अधिकारी द्वारा इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी गयी थी। बावजूद इस फर्म को न तो ब्लैक लिस्टिड किया गया और न ही फर्म संचालक के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में लायी गयी। परिणामस्वरूप अब अवैध खनन और परिवहन का दायर काफी बढ़ गया है और व्यापक पैमाने पर लगातार अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में खान निरीक्षक सुदीप कुमार ने अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ फर्म संचालक तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है। अब देखना होगा कि इस बार क्या कार्यवाही अमल में लायी जाती है या फिर वही ढ़ाक के तीन पात साबित होंगे।
खान निरीक्षक सुदीप कुमार ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने 19 फरवरी 2025 को तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम सिवनीखुर्द में स्थित आराजी सं. 201 रकवा 0.0680 हे., आराजी सं. 202 रकवा 0.0360 हे., आराजी सं. 203 एवं आराजी सं. 204 रकवा 0.4050 हे. क्षेत्र की जांच की गयी। जाँच के दौरान मौके पर उक्त आराजी में 06 जगह पर पैमाइश की गयी जो लगभग 07 मीटर से 12 मीटर तक गहरा गड्डा है। पैमाइश के दौरान उक्त गड्डे से उपखनिज मिट्टी लगभग मात्रा 35 हजार घनमी. एवं उपखनिज लाल मौरम लगभग मात्रा 23140 घनमी. का खनन एवं परिवहन होना पाया गया। उक्त खनन के संबन्ध में मौके पर किसी भी व्यक्ति द्वारा वैध प्रपत्र / सक्षम अधिकारी की अनुमति से संबन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी-खण्डेराव गेट गनेश बाजार झांसी एव दीपक गुप्ता (मेसर्स एस.सी. गुप्ता) निवासी उपरोक्त द्वारा उपखनिज लाल मौरम एवं साधारण मिट्टी का अवैध खनन/परिवहन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया/करवाया गया है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र से उपखनिज लाल मौरम, साधारण मिट्टी का अवैध खनन व परिवहन कर ललितपुर से सिगरौली द्वितीय रेलवे लाइन में प्रयोग किया गया जो कि जो कि उ.प्र. उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-3 (1), 58 व 72 (2) एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4/21 का स्पष्ट उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण में मेसर्स सुरेशचंद्र गुप्ता, मेसर्स दीपक गुप्ता व मेसर्स एस.सी.गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 303 (2) व खान एवं खनिज (विकास एंव विनियमन अधिनियम-1957 की धारा 4/21 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

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