चोरी के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा

ललितपुर। थाना कोतवाली में चोरी के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सदर कोतवाली में मु.अ.सं. 1069/2004 धारा 379/411 भादवि के तहत दर्ज मामले में अरविन्द पुत्र प्रीतम बाल्मीकी, इंदल पुत्र कमल खंगार व बाबू उर्फ आलोक सिंह पुत्र काशीराम अहिरवार, निवासी नेहरू नगर, के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इस प्रकरण की गहन एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। और चार्जशीट तैयार कर समयबद्ध ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकारों की प्रभावी पैरवी से अपर सिविल जज जू.डि. बीते 30 जुलाई को तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए । आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और प्रत्येक को 1000 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।