पूर्व हस्ताक्षरित चेकबुक के सहारे पांच करोड़ की वसूली की धमकी

तीन पर धोखाधड़ी व साजिश का मामला दर्ज
ललितपुर । थाना कोतवाली क्षेत्र में एक निर्माण कंपनी के निदेशक ने तीन व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वादी ने बताया कि उसकी कंपनी को सिचाई विभाग द्वारा वर्ष 2014 से 2016 के बीच ललितपुर जिले में नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपा गया था। कार्य से जुड़े प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों हेतु नागपुर मुख्यालय से दो कर्मचारी के.बी. श्रीधर और कोडवती सतीश को जनपद भेजा गया था। कंपनी ने इन पर विश्वास करते हुए उन्हें पूर्व हस्ताक्षरित ब्लैंक चेकबुक परियोजना कार्य हेतु दी थी। प्रार्थी का आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने षडयंत्रपूर्वक ये चेकबुक पोनूरु श्रीनिवासुलु तनय संजीव सेठी नामक व्यक्ति को पांच लाख रुपये में सौंप दी, जो कि उनके ही गांव और जाति के हैं। अब श्रीनिवासुलु द्वारा पांच करोड़ रुपये की अवैध मांग की जा रही है और धमकी दी जा रही है कि यदि रकम नहीं दी गई तो पूर्व हस्ताक्षरित चेक का दुरुपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस धमकी की रिकॉर्डिंग भी पीड़ित के पास मौजूद है।
पीड़ित ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम एक संगठित वसूली गिरोह का हिस्सा है, जिसमें षडयंत्रपूर्वक कंपनी की प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही, पीड़ित और उसके परिवार को गंभीर मानसिक आघात भी पहुंचा है।
वादी की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(3), 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दी है।