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रघुनंदन वैध के हत्यारोपी को आजीवन कारावास, बीस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा 

 

पांच वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते वृद्ध की तमंचे से फायर कर की थी हत्या, पत्नी, सास व ससुर को भी उतारा था मौत के घाट

ललितपुर। अपर सत्र न्यायालय प्रथम में विचाराधीन विगत पांच साल पूर्व एक वृद्ध की हत्या करने वाले हत्यारोपी को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई। हत्या करने वाला मुल्जिम पेशेवर अपराधी है। जिसने वृद्ध की हत्या करने के बाद अपनी ससुराल उड़ीसा में जाकर अपनी पत्नी एवं सास ससुर की नृशंस हत्या की थी और वर्तमान में वह उड़ीसा की जेल में निरूद्व है।

घटना की पृष्टभूमि पर प्रकाश डालते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सविता ने बताया कि विगत 16 जुलाई 2020 की रात 8 बजे कोतवाली सदर अंतर्गत मोहल्ला चौकाबाग निवासी 60 वर्षीय रघुनंदन वैध खाना खाने के बाद मकान के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान एक युवक ने तमंचे से फायर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद युवक भाग गया था। गंभीर हालत में वृद्ध को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया था। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस संबंध में मृतक के पुत्र पंकज उर्फ मोहित पुत्र रघुनंदन वैध ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मोहल्ले के ही पप्पू सेन पुत्र ललती सेन पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि तमंचे के फायर की आवाज सुनकर जब वह बाहर आया, तो हत्यारोपी को उसने भागते हुए देखा था। दी गई तहरीर में उसने बताया था कि पप्पू सेन का मकान उसके पा ही था। उसका छोटा भाई रोहित का आना जाना उसके घर बना रहता था। पप्पू सेन की पत्नी एवं उसके भाई के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिस कारण उसके पिता ने रोहित को डांटा था। इसके अलावा पप्पू सेन से उसके पुत्र को घर पर न आने के लिए कहा था। जिस कारण पप्पू सेन उसके पिता एवं उसके परिवार से रंजिश मानने लगा था। इसी दौरान जुलाई 2016 में उसका छोटा भाई घर से झांसी चला गया और वहीं पर रहने लगा। एक सप्ताह बाद पप्पू सेन की पत्नी भी बाहर चली गयी थी। दो माह बाद वह वापस आयी और उसके बाद फिर चली गयी थी। पीडित का आरोप था कि इसी रंजिश को लेकर पप्पू सेन ने उसके पिता की तमंचे से हत्या की है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पप्पू सेन के विरूद्व धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट तैयार कर इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। गुरूवार को हुई निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार न्यायाधीश यादवेन्द्र सिंह ने आरोपी पप्पू सेन को हत्या का दोषी पाया, न्यायाधीश ने मुल्जिम को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं बीस हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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वृद्ध की हत्या के बाद पत्नी व सास ससुर को उतारा मौत के घाट

बताया गया है कि मुल्जिम पप्पू सेन रघुनंदन वैध की हत्या करने के बाद अपनी ससुराल उड़ीसा चला गया था। जहां पर उसने प्रेम प्रसंग को लेकर अपनी पत्नी समेत सास ससुर को तमंचे से फायर कर मौत के घाट उतार दिया था। वर्तमान में मुल्जिम उड़ीसा जेल में निरूद्व चल रहा है। जिस कारण मामले की सुनवाई वीडिया कॉफ्रिसिंग के माध्यम से की गई।

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