युवक ने लगाया फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी कर धमकाने का आरोप

ललितपुर। महरौनी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने झाँसी की एक फाइनेंस कम्पनी के संचालकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीडि़त कुलभूषण उर्फ रानू झां निवासी ललितपुर रोड महरौनी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह जेएमएस एसोशिएट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (चेंबर नं.-48 मलतिपुंज कॉम्प्लेक्स, एलाईट चौराहा, झाँसी) में काम करता था। कंपनी के संचालक राजीव शर्मा, अजय राय व ऋषभ भट्ट ने सितंबर 2024 से मई 2025 तक बिना वेतन दिए उससे काम लिया। युवक का आरोप है कि उसे रोजाना फील्ड में मोटरसाइकिल और पेट्रोल का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था। वेतन और अन्य देनदारियां करीब दो लाख रुपये हो चुकी थीं, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। 15 मई 2025 को जब पीडि़त ने 36 हजार रुपये कलेक्शन कंपनी संचालक राजीव शर्मा को दिए और अपना हिसाब मांगा तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 17 मई को उसकी कंपनी आईडी बंद कर दी गई और नौकरी से बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसके बाद आरोपी कंपनी के लोग पीडि़त के घर पहुँचकर उसकी पत्नी को गालियां देने लगे। झूठे मुकदमों में फँसाने और जान से मारने की धमकी दी, दबाव बनाकर उससे कई किस्त के पैसे वगैरह भी ऐंठ लिए, लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं दी। पीडि़त के अनुसार, जब उसने कई बार वेतन और भुगतान की मांग की तो उल्टा आरोपी लोगों ने थाने में झूठा आवेदन देकर दबाव बनाने का प्रयास किया। इस मामले में महरौनी कोतवाली में स्नढ्ढक्र संख्या 0338/2025 धारा 308(4), 316(2), 352, 351(2), 318(4), 318(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस, 2023) के तहत दर्ज की गई है। जाँच अधिकारी उपनिरीक्षक महेश चंद्र को विवेचना सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि थाना प्रभारी महरौनी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना शुरू हो गई है।