महिला का अपरहण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

ललितपुर। जिला जेल में निरूद्व महिला के अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि कोतवाली सदर अंतर्गत समीपवर्ती गांव के एक युवक ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर विगत 1 जून को गांव के ही एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी को बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर बंधकर बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्व संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना दर्ज कर इस मामले को न्यायालय में पेश किया था। आरोपी के परिजनों द्वारा जमानत की अर्जी लगाई गई थी। गुरूवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। वहीं बताया गया है कि इस मामले के वादी महिला के पति द्वारा इस घटना के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। मृतका के मायके द्वारा दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। बताया गया है कि वादी भी जिला जेल में निरूद्व चल रहा है।