डेढ़ लाख रुपये व मोटर साइकिल न मिलने पर बहू को घर से निकाला

शादी के बाद पांच साल तक प्रताडि़त करने का आरोप, एफआईआर दर्ज
ललितपुर। शादी के पांच साल बाद अतिरिक्त दहेज में डेढ़ लाख रुपये और मोटर साइकिल की मांग करने और मांग पूरी न होने पर महिला को घर से बेदखल कर दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के जिला सागर अन्तर्गत मोठी हनुमान गढ़ी निवासी चन्द्रभान पुत्र नरेन्द्र सिंह की पुत्री रितू राजा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी पांच वर्ष पहले मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम अनौरा निवासी भोले प्रताप सिंह पुत्र शिवनारायण सिंह से पूरे हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी में उसके पिता द्वारा दान दहेज सब कुछ दिया गया था। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसकी सास गुडडी, ससुर शिवनारायण पुत्र स्व.कृपाल सिंह व पति भोले प्रताप सिंह आये दिन कोई न कोई बात को लेकर उसे प्रताडि़त किया जाने लगा। आरोप है कि अतिरिक्त दहेज में डेढ़ लाख रुपये व एक मोटर साइकिल की मांग ससुरालियों द्वारा की जाने लगी। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने उसे 20 से 22 अगस्त 2025 तक गालियां देते हुये मारपीट की गयी। कई जगह चोटें होने के बावजूद भी उसका उपचार नहीं कराया गया और कमरे में बंद करके रखा गया। जब पीडि़ता ने अपने पिता चन्द्रभान सिंह को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिस पर 23 अगस्त को सुबह करीब 10.30 बजे उसके पिता ग्राम अनौरा पहुंचे, जहां उन्होंने उलाहना दिया तो ससुराली गालियां देते हुये मारपीट पर आमादा हो गये। आरोप है कि ससुरालियों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुये घर से बेदखल कर दिया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर ससुरालियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 352, 351 (3), 115 (2), 131 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।