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हत्यारोपी की जमानत खारिज, चार माह पूर्व हत्या की घटना को दिया था अंजाम

 

ललितपुर। जिला जेल में निरूद्ध एक हत्यारोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश एससी एसटी सुनील सिंह ने खारिज की है। घटना की जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि थाना नाराहट अंतर्गत ग्राम गौना में विगत 5 अप्रैल को गांव का विवेक कुशवाहा एवं कमलू उर्फ कमलेश पुत्र इमरत गांव के ही बृजेन्द्र को अपने साथ मोटर साइकिल से बैठाकर ले गए थे। इसके बाद वह लौटकर नहीं आया था, दूसरे दिन उसका शव गांव के बाहर बड़ी पुलिया के पास हाईवे किनारे रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे मेें लेकर पोस्टमार्टम कराया था, वहीं मृतक की मां गौमती पत्नी स्व. सुरेश सहरिया ने पुलिस को तहरीर देकर विवेक कुशवाहा एवं कमलू उर्फ कमलेश पर पुरानी रंजिश को लेकर उसके पुत्र की हत्या कर शव को फेंक देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कमलू उर्फ कमलेश की जमानत के लिए परिजनों ने विशेष न्यायाधीश एससीएसटी में न्यायालय में जमानत में अर्जी दाखिल की थी, गुरूवार को हुई जमानत की सुनवाई पर न्यायाधीश सुनील सिंह ने हत्यारोपी की जमानत खारिज कर दी है। वर्तमान में हत्यारोपी जिला जेल में निरूद्ध चल रहा है।

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