जुआ-सट्टा माफिया सुनील जैन सहित लगभग आधा दर्जन की संपत्ति कुर्क

ललितपुर। जिला प्रशासन ने अपराध से अर्जित काली कमाई पर दोहरी कार्रवाई करते हुए जुआ-सट्टा और अवैध शराब माफिया की करोड़ों की संपत्तियों पर शिकंजा कसा है। जिला मजिस्ट्रेट अमनदीप डुली के आदेश और पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक के निर्देशन में पुलिस व प्रशासनिक टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही करते हुए कई चल-अचल संपत्तियाँ जब्त कर लीं।
जुआ-सट्टा माफिया की संपत्ति कुर्क
प्राप्त जानकारी के अनुसार गैंगलीडर सुनील कुमार जैन पुत्र स्व. चम्मालाल जैन निवासी मोहल्ला छत्रसालपुरा की अवैध संपत्ति के रूप में भवन संख्या 1304, वार्ड संख्या 16, आजादपुरा का 1/3 हिस्सा कुर्क किया गया, जिसकी कीमत लगभग 15.49 लाख रुपये आँकी गई है।
इसी तरह अभियुक्त राहुल जैन व उसकी माँ ऊषा जैन के नाम अर्जित संपत्तियों में वार्ड संख्या 20, नझाई बाजार स्थित आवासीय मकान जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये और स्कूटी UP-94 AD-6306 जिसकी कीमत करीब 77 हजार रुपये शामिल हैं।
अवैध शराब माफिया की संपत्ति कुर्क
वहीं, अवैध शराब कारोबार से जुड़े गैंगलीडर विनोद राय के नाम पर विस्टा एलएस टीडीआई कार UP-94 J 2930 मिली है, जिसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपये आँकी गई है।
गैंग सदस्य रविन्द्र राय के पास से हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल UP-94 L 3164 जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 23 हजार रुपये है।
इसी प्रकार घनश्याम राय के नाम पर वार्ड नंबर 06, नेहरू नगर स्थित भवन संख्या 1347 दर्ज है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12.07 लाख रुपये है।
गैंगलीडर का आपराधिक इतिहास
सुनील कुमार जैन के विरुद्ध थाना कोतवाली ललितपुर में अब तक 16 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें जुआ अधिनियम की धारा 13 के कई मामले, भादवि की धाराएँ 323, 504, 506 तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक की चेतावनी
पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई यह कार्रवाई अपराध पर नकेल कसने का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि अपराध से अर्जित काली कमाई किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं रहने दी जाएगी। जिले में माफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित हर संपत्ति कुर्क की जाएगी।