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मतदान व मतगणना को लेकर बंद रहेंगी शराब की दुकानें

जिला मजिस्ट्रेट अमनदीप डुली ने जारी किया आदेश
ललितपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ की अधिसूचना 15 सितम्बर 2025 के अनुक्रम में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी न.नि. के सार्वजनिक नोटिस 18 सितम्बर 2025 के अनुसार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद उपनिर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अनुसार मतदान 15 अक्टूबर 2025 (दिन बुधवार) को समय पूर्वान्ह 07 से अपरान्ह 05 बजे तक होना सुनिश्चित है एवं मतगणना 17 अक्टूबर 2025 (दिन शुक्रवार) को समय सुबह 08 बजे से समाप्ति तक मतगणना स्थल कृषि उत्पादन मण्डी समिति अमरपुर में सम्पन्न करायी जायेगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आबकारी आयुक्त उ.प्र. की अधिसूचना 10 सितम्बर 1999 द्वारा प्रकाशित उ.प्र. आबकारी (संशोधन) नियमावली 1999 में प्राविधान है कि यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य या उप निर्वाचन में हो, तो उस निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा, देशी शराब, ताड़ी और भांग की समस्त लाइसेन्स प्राप्त दुकानें और उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेन्स, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के खण्ड (एक) में यथा उपबन्धित के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि के दौरान बन्द रहेंगे। अतएव जिला मजिस्ट्रेट अमनदीप डुली आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त शास्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है कि उपबन्धित प्राविधान के अनुसार जनपद में नगर पालिका परिषद तथा उसके चारों ओर 08 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडलशाप, एफ.एल.-7 बार एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा समस्त थोक अनुज्ञापनों से मादक वस्तुओं की बिक्री मतदान दिवस 15 अक्टूबर 2025 को मतदान समाप्ति के नियत समय सांय 05 बजे से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 13 अक्टूबर को सांय 05 बजे से 15 अक्टूबर 2025 को मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना 17 अक्टूबर 2025 को मतगणना प्रारम्भ से मतगणना समाप्ति तक पूर्णत: बन्द रखी जायेगी। इस बन्दी के फलस्वरूप अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।

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