बीस लाख रुपये नकद व कार दहेज में न मिलने पर प्रताडऩा का आरोप

पीडि़ता की तहरीर पर महिला थाना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
ललितपुर। ससुरालियों पर 20 लाख रुपये नकद व चार पहिया कार की मांग करते हुये घर से बेदखल कर दिये जाने के साथ-साथ मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा और पति द्वारा दूसरी शादी करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुये महिला ने एफआईआर दर्ज करायी है। महिला थाना पुलिस द्वारा दर्ज की गयी एफआईआर में शहर क्षेत्र के मोहल्ला मऊठाना जैन मंदिर के पास निवासी सोनिका मोदी पुत्री रविन्द्र कुमार मोदी ने बताया कि उसकी शादी 13 अप्रैल 2021 को झांसी के थाना बबीना अंतर्गत बडई मोहल्ला निवासी अमित जैन पुत्र निर्मल जैन के साथ सम्पन्न हुयी थी। शादी में माता-पिता ने 5.50 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात, घर-गृहस्थी का सामान सहित 25 लाख रुपये की शादी की थी, जिससे ससुराली संतुष्ट नहीं थे। आरोप है कि अतिरिक्त दहेज में 20 लाख रुपये व चार पहिया वाहन की मांग को लेकर सास मालती जैन, ससुर निर्मल जैन, देवर आशीष जैन, ननद अतीशा जैन, तालाबपुरा निवासी मौसी सास सरोज जैन, किरन जैन अहमदाबाद निवासी मामा ससुर महेन्द्र जैन, संजीव जैन द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त किया गया। आरोप है कि उक्त लोगों ने उसे पति द्वारा पिटवाया और दहेज की मांग की। बताया कि जब वह अपने पति अमित के कार्यस्थल बैंगलुरू पहुंची तो वहां भी ससुरालियों ने अमित को अनर्गल बातें करके प्रताडि़त कराया और कई बार मारपीट कर गालियां दी गयीं। आरोप है कि उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी करने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि उससे ससुरालियों द्वारा अभी तक सामान लेने के नाम पर 10.50 लाख रुपये ले लिये हैं। महिला के अनुसार वह रक्षाबंधन पर अपने पति के साथ बैंगलुरू से ससुराल बबीना आयी थी, जहां षडय़ंत्र के तहत उसे 9 अगस्त 2025 को मायके ललितपुर भेज दिया गया और अब बिना दहेज के ससुराली रखने को तैयार नहीं है। महिला की तहरीर पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत ससुरालियों पर बीएनएस की धारा 85, 115 (2), 352, 351 (2) व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।



