आईजी ने लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण करने तथा वांछित/ईनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी के दिये निर्देश

“आईजी झाँसी आकाश कुलहरि द्वारा झाँसी परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी कर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण/कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश”
“मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान को और अधिक प्रभावी रूप से कार्यवाही हेतु दिए निर्देश”
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*”घटनाओं की रोकथाम हेतु CCAT का गठन करते हुए हॉट-स्पॉट स्थानों पर CCTV कैमरे लगवाने के दिए निर्देश एवं ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे CCTV कैमरों का सत्यापन कराकर पुनः कैमरे स्थापित कराने के दिए निर्देश”*
*”राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारियों के साथ प्रभावी पैदल गश्त/रात्रि मोबाइल पेट्रोलिंग के दिए निर्देश”*
*”लंबित विवेचनाओं की गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण कराने एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश”*
*“जघन्य/महिलाओं/बच्चों से सम्बन्धित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध एचएस/गुण्डा/गैंगेस्टर आदि की प्रभावी कार्यवाही के दिए निर्देश”*
*‘’हत्या, लूट, डकैती, चोरी आदि घटनाओं के अनावरण हेतु टीमों का गठन कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी के दिये निर्देश‘‘*
*‘’संगठित अपराधों में नए कानून के तहत गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश‘‘*
*‘‘शासन एवं मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अरक्षशः अनुपालन किया जाये‘‘*
आज दिनांक 27-10-2025 को *पुलिस महानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी आकाश कुलहरि महोदय* द्वारा जाँसी परिक्षेत्र के जनपद *झांसी* *, जालौन* व *ललितपुर* के जनपद प्रभारियों के साथ कैम्प कार्यालय में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आहूत की गयी। जिसमें शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये जिसमें हत्या लूट डकैती, चोरी गृहभेदन, महिलाओं/बच्चों, पाक्सो, एससी/एसटी अत्याचार/उत्पीड़न, सम्पत्ति सम्बन्धी व गम्भीर अपराधों आदि की समीक्षा कर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसके साथ ही लम्बित विवचनाओं के निस्तारण, गिरोहबन्द अधिनियम, गौवध/पशुक्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की समीक्षा की गयी। पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, चिन्हित टॉप-10, चिन्हित माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही, हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी व उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही, ITSSO पोर्टल पर लम्बित विवेचनाओं की प्रगति, साईबर थानों में पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों की समीक्षा, मा0 न्यायालय से अभियुक्तों के विरूद्ध प्राप्त गैर जमानती वारन्ट व 85 BNSS के तहत तामीला आदि की विस्त़ृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
महिला सशक्तिकरण एवं उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित “मिशन शक्ति” फेज 5.0 अभियान की कार्यवाही की समीक्षा कर, अभियान के तहत निर्धारित SOP के अनुसार ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में तैयार करने व सभी प्रविष्टियों को अध्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया । “मिशन शक्ति” अभियान के क्रम में महिला बीट अधिकारी ‘शक्ति दीदी’ द्वारा सार्वजनिक स्थानों/कस्बों/गांवों में चौपाल लगाकर तथा स्कूल/कालेजों में जाकर उन्हें जागरूक करते हुए उनकी हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाए। एंटी रोमियो टीमों द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए मनचलों/अराजकतत्वों पर नज़र रखी जाए एवं अराजकतत्वों व शोहदों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए।
*आईजी महोदय द्वारा शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान से सम्बन्धित निम्न निर्देश दिए गए –*
1. मिशन शक्ति फेस-5.0 अभियान में महिला सुरक्षा/वीमेन पावर लाईन-1090 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु बैनर पोस्टर आदि सहज दृश्य स्थानों पर लगाकर महिलाओ को जागरूक किया जाये।
2. कार्यक्रम एवं आयोजन स्थलो पर Pink P.R.V. का भी सहयोग प्राप्त किया जाये।
3. कार्यक्रम के दौरान महिला अधिकारियों, समाज में प्रमुख पदों पर प्रतिष्ठित महिलाओ, समाज सेविकाओ, विदुषी महिलाओ आदि को विशेष रूप से आमन्त्रित कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाये। स्कूल, कॉलेज, एनसीसी के विद्यार्थियो को भी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।
महिला हेल्प डेस्क के रजिस्टरों आदि की समीक्षा कर महिला सम्बन्धी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये तथा महिला सम्बन्धी अपराधों में थाना प्रभारी को समय समय पर फीडबैक लेने के निर्देश दिये गये।
➡️ह *त्या लूट डकैती, चोरी, गृहभेदन आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु CCAT का गठन करते हुए अपराध एवं अपराधियों का विश्लेषण के आधार पर चिन्हित हॉट-स्पॉट स्थानों पर CCTV कैमरे लगवाने के निर्देश दिये गये।*
➡️गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) सम्पति जब्तीकरण की कार्यवाही के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में वांछित / वारन्टी / टॉप टेन/अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी व उनकी की सतत् निगरानी कराने तथा अवैध विस्फोटक पदार्थों, अवैध शस्त्रों की बरामदगी, अवैध शराब निर्माण व बिक्री, जुआ, सट्टा के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जाये। किसी भी दशा में अवैध शराब अवैध मादक पदार्थों की बिक्री न हो । अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी प्रकार के अपराधों में संलिप्त माफियाओं को चिन्हित करने तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
➡️ गोवध/पशु कूर्रता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संलिप्त सभी अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही यथा एनएसए/गैंगस्टर किये जाने के कडे निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त गौ-वंश/मवेशियों के राजमार्गों पर आ जाने के कारण गंभीर दुर्घटनाएं प्रकाश में आयी है जिसके सम्बन्ध में गौवंशों को गौशालाओं में भेजने हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है।
➡️ 06 माह से अधिक लंबित विवेचनाओ की सूची बनाकर राजपत्रित अधिकारी विवेचको को अलग से समीक्षा कर विवेचनाओ के शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गये है । लम्बित विवेचनाओं व प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध कराया जाए तथा महिला/बालिकाओं से सम्बंधित अपराधों में गम्भीरता से कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दिए गए।
➡️ गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये।
➡️ लुटेरे, अवैध शराब व पशु तस्करों आदि पेशेवर अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी सतत निगरानी व सत्यापन करते सक्रिय दुर्दांत अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ ही उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
➡️ शासन के निर्देशानुसार चिन्हित अपराधों में दोषियों को मा0 न्यायालय से सजा दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियोजक व मानिटरिगं सेल द्वारा समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी कराएं जिससे अपराधियों को अविलंब व अधिकतम सजा दिलाई जा सके ।
➡️ नाबालिक बच्चों/गुमशुदाओं/अपहृताओं की सकुशल/शीघ्र बरामदगी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। पोस्टमार्टम/पंचायतनामा रजिस्टर को अध्यावधिक कर गुमशुदाओं के डाटा मिलान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
➡️अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही कर छोटी सी छोटी घटनाओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु जनपद प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए तथा यूपी 112 पर प्राप्त सूचनाओं को पीआरवी वाहनों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
➡️ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी की जाए । किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों के प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित करते हुए तत्काल प्रभाव से उसका खंडन किया जाए ।
मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति., पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ दुर्गेश कुमार, पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक, अपर निदेशक अभियोजन श्री महेंद्र कुमार दीक्षित, जेडओ श्री आर.के सिंह, सीओ एलआईयू श्री अनिल कुमार पाण्डेय, एआरओ(रेडियो) श्री प्रदीप कुमार आदि अधिकारीगण मौजूद रहे।



