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न्यायालय का आदेश, कल्लू की रिहाई, पुलिस विवेचक पर कार्रवाई के आदेश

ललितपुर। थाना नाराहट प्रकरण में अपर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवप्रिय सारस्वत ने अभियुक्त कल्लू की गिरफ्तारी असंवैधानिक पाते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3) व 351(3) से संबंधित था।
अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को लिखित आधार नहीं बताया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 व 22(1) का उल्लंघन है। न्यायालय ने 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर कल्लू को रिहा करने के निर्देश दिए।
साथ ही विवेचक उपनिरीक्षक राजेश यादव के खिलाफ प्रक्रिया उल्लंघन और अनुच्छेद 22 तथा BNSS की धाराओं 47 व 48 के उल्लंघन पर विभागीय कार्यवाही करने और सात दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।



