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यूपी में हाईवे पर गाड़ी रोककर की गई थी मां और नाबालिग बेटी से हैवानियत, अब कोर्ट ने 5 दोषियों को दी कड़ी सजा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नौ साल पहले हुए बहुचर्चित मां-बेटी हाईवे गैंगरेप मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.81 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश ओम प्रकाश तृतीय ने इन पांचों आरोपियों को 20 दिसंबर 2025 को दोषी करार दिया था। सजा पाने वालों में कन्नौज के जुबेर और साजिद, तथा फर्रुखाबाद के धर्मवीर, नरेश और सुनील शामिल हैं।



