एलयूसीसी में लाखों रुपये निवेश कराकर रकम हड़पने का आरोप

न्यायालय के आदेश पर तालबेहट पुलिस ने दर्ज किया मामला
ललितपुर। कोतवाली तालबेहट अंतर्गत मोहल्ला चौबयाना में रहने वाले शक्ति पुत्र श्रीराम ने सीजेएम न्यायालय में दावा पेश किया है। न्यायालय को शक्ति ने अवगत कराया कि उसके घर पूराकलां थाना व हाल मोहल्ला चौबयाना निवासी दीपक पुत्र प्रकाश अहिरवार वर्ष 2019 में अपने आठ-दस साथियों के साथ एकराय होकर आये और एलयूसीसी कम्पनी का एजेन्ट बताते हुये कम्पनी द्वारा कम समय में रुपयो दोगुना करने की बात कही। इतना ही नहीं समय से भुगतान कराने के लिए स्टाम्प पर तहरीर लिखकर दी थी, जिससे वह उनकी बातों में आ गया और स्वयं के नाम से आई.डी. नं. 8558563 में 2 लाख रुपये, आई.डी. 8571254 में 1.50 लाख रुपये, आई.डी. नं. 8312511 में 90 हजार रुपये, आई.डी. 8312517 में 40 हजार रुपये, आर.डी. मेम्बर आई.डी. 8535310 मु. 3 हजार रुपये, 8311828 मु.2 हजार रुपये, अपनी मां कुसुम के नाम 1.43 लाख रुपये, सास कुसुम पत्नी किशोरी के नाम मेम्बर आई.डी. 8312507 मु.30 हजार रुपये, आई.डी. 1436509 मु.50 हजार रुपये व पत्नी महिमा के नाम एफ.डी. आई.डी. 8312515 मु. 1.43 लाख रुपये खोली गयी थी। आई.डी. की परिपक्वता वर्ष 2024 से अब तक समय समय पर पूर्ण होती जा रही है। परन्तु अभी तक किसी भी आर.डी. अथवा एफ.डी. का भुगतान नहीं किया गया है। उसके द्वारा सम्पर्क करने पर बताया गया कि कुछ समय बाद भुगतान हो जायेगी, यह कहते हुये टाल-मटोल कर व आश्वासन देते रहे। समाचार पत्रों में कम्पनी के भागने की जानकारी हुयी तो उक्त दीपक अहिरवार से सम्पर्क किया गया, तो दीपक ने रकम वापसी की बात कही। 4 सितम्बर 2025 को 8 बजे जब वह एजेन्ट दीपक के घर चौबयाना गया और भुगतान की बात कही तो दीपक ने कहा कि उसने कूटरचना कर संगठित गिरोह बनाकर उसकी रकम हड़प ली है और झूठे मुकद्दमें में फंसाने की धमकी दी। घटना को महेन्द्र पुत्र राजकुमार वंशकार व अन्य लोगों ने देखा और समझाया। मामले की शिकायत 4 सितम्बर को एसपी के समक्ष की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी। तब उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली तालबेहट पुलिस ने दीपक अहिरवार व आठ-दस अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 111, 318, 61 (2), 352, 351 (3), 336 (3), 340 (2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।


