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ललितपुर में आगामी त्यौहारों को लेकर प्रशासन सतर्क, 31 जनवरी तक धारा 163 लागू

 

ललितपुर। आगामी त्योहार मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस तथा माघ मेला प्रयागराज के दृष्टिगत जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन और शांति भंग की आशंका को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव ने जनपद ललितपुर की सीमाओं में 8 जनवरी से 31 जनवरी तक धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के तहत जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, चाकू, भाला आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी-विवाह या अन्य कार्यक्रमों में शस्त्रों से फायरिंग पूर्णतः निषिद्ध होगी। ज्वलनशील पदार्थों के साथ आवागमन भी वर्जित रहेगा, हालांकि शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को इससे छूट होगी। धार्मिक स्थलों पर ऐसे भाषण, वक्तव्य या गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिससे किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक गतिविधियों में उपयोग नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक आयोजनों में शराब या अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर व डीजे का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

माघ मेले को देखते हुए रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में उप जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अनुमति दिए जाने पर सीमित शिथिलता दी जा सकेगी। यह आदेश 7 जनवरी को जारी किया गया है और लागू अवधि में प्रभावी रहेगा।

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