अतिरिक्त दहेज में मांगी एसयूवी कार व 20 लाख की नकदी
महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने ससुरालियों पर दर्ज की एफआईआर
ललितपुर। सिविल लाइन में रहने वाली आयुषी जैन पुत्री अनिल कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 6 माह पहले 6 मार्च 2024 को गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के थाना खोखरा अंतर्गत सी.टी.एम. 8 साकार, बंगलौज कर्णावती पार्क के पास रहने वाले राहुल जैन पुत्र राकेश कुमार जैन के साथ हिन्द/जैन रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुयी थी। शादी में उसके पिता ने करीब 20 लाख रुपये खर्च किये थे। शादी के आठ दिन बाद वह होली त्यौहार पर अपने घर ललितपुर आ गयी। इसके बाद उसका पति उसे वापस न ले जाने के लिए तमाम बहाने बनाने लगा। माता-पिता ने जब ससुरालियों से उसे ले जाने की बात कही तो पति राहुल जैन, ससुर राकेश जैन पुत्र स्व.फुन्दीलाल जैन, सास सुषमा जैन ने अभद्रता करते हुये एक एसयूवी कार और 20 लाख रुपये की मांग की। करीब ड़ेढ़ माह बाद जब ससुरालियों की समाज में बदनामी होने लगी, तब पति राहुल व ननद प्रियंका लेने आये और आश्वस्त करके ले गये कि वह उसे अच्छे से रखेंगे। बताया कि 24 अप्रैल 2024 को वह वापस पहुंची, जहां सास सुषमा जैन ने अतिरिक्त दहेज मांग लिया। आरोप है कि ससुरालियों ने पुन: अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी करने का दबाव बनाया। विवाह उपरान्त करीब तीन माह तक उसे पत्नी का सुख नहीं मिला। जब पीडि़ता ने ससुरालियों से विरोध किया तो उक्त लोगों ने मारपीट करते हुये उसे भूखा रखा। किसी प्रकार जब उसने 6 जुलाई को अपने पिता से बात की तो वह अपने मायके वापस आ गयी। पीडि़ता की तहरीर पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115 (2), 351 (3), 318 (4) व दहेज उत्पीडऩ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।