सीमेंट व्यापारी ने लखनऊ की फर्म संचालक पर लगाया रुपये हड़पने का आरोप
मारपीट कर फर्म बंद कराने की भी धमकी देने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
ललितपुर। महरौनी में ज्ञानसागर फर्टीलाइजर फर्म के संचालक आमोद कुमार जैन पुत्र मनोहरलाल ने एसीजेएम न्यायालय में वाद दायर करते हुये लखनऊ निवासी व्यापारी पर रुपये न देने और फर्म पर आकर गालियां देते हुये मारपीट करने का आरोप लगाया है। आमोद कुमार ने न्यायालय को अवगत कराया कि उसकी फर्म से लगभग तीन वर्ष से ललितपुर में नहरों को पक्का करने के लिए लखनऊ के गोमतीनगर थाना अंतर्गत विपुल खण्ड स्थित फर्म एवरग्रीन इन्फ्राविल्ड के संचालक नवीनदुल्ला फैजी पुत्र जैनइल्ला फौजी द्वारा सीमेंट खरीद किया जा रहा था। बताया कि उक्त फर्म से उसे 1 करोड 56 हजार रुपये चाहिए थे, जिसमें लखनऊ की फर्म द्वारा 6 लाख 50 हजार रुपया ही दिया गया, जबकि शेष सीमेंट का भुगतान 94 लाख 6 हजार रुपये अभी भी भुगतान नहीं किया गया है। बताया कि बीती 29 सितम्बर को सुबह करीब 9 बजे जब वह अपनी महरौनी फर्म पर था, तभी नवीनदुल्ला फैजी उसकी फर्म में घुस आया और सीमेंट देने की मांग करने लगा, जिस पर पीडि़त ने पुराना बकाया भुगतान की बात कही। इस बात से क्षुब्ध होकर उक्त फर्म संचालक द्वारा पीडि़त के साथ गालियां देते हुये मारपीट पर आमादा हो गया। शोरगुल होने पर मौके पर ग्राम रजौला व हाल महरौनी निवासी रामकुमार पुत्र सरदार सिंह राजपूत व ग्राम कुरौरा निवासी उदयभान सिंह पुत्र अमन सिंह ने उसे बचाया। आरोप है कि नवीनदुल्ला ने उसे फर्म बंद कराने की धमकी दी। मामले की शिकायत करने पर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की और एसपी को भी शिकायती पत्र भेजा गया। अब न्यायालय के आदेश पर महरौनी पुलिस ने फर्म संचालक आमोद कुमार जैन की तहरीर पर लखनऊ फर्म संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 (2), 352, 351 (2) व 131 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।