दहेज में कार न मिलने पर छह साल बाद बहू को घर से निकाला
महिला की तहरीर पर थाने में दर्ज हुयी एफआईआर
ललितपुर। गांधीनगर प्रशान्ति विद्या मंदिर के पीछे रहने वाली सुचित्रा जैन पुत्री सुरेशचंद्र जैन ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 6 जून 2010 को मध्य प्रदेश के इन्दौर के थाना विजयनगर स्थित 52 सेक्टर डी स्कीम नं.78 गली नम्बर 2 निवासी जितेन्द्र जैन पुत्र सगुनचंद्र के साथ जैन धर्मशास्त्र अनुसार हुयी थी। बताया कि शादी में उसके माता-पिता ने अपनी हैसीयत अनुसार दान दहेज में 7 लाख रुपये नकद और कुल शादी 15 लाख रुपये में की थी। बताया कि शादी के बाद पति जितेन्द्र, ससुर सगुन, जेठ आशीष, देवर आलोक द्वारा चार पहिया कार की मांग करने लगे। विरोध करने पर उसे शादी के बाद से ही उलाहना देना शुरू कर दिया गया। 15 दिन ससुराल में रूकने के बाद उसके पिता सुरेशचंद्र व भाई संकेत उसे लेने इंदौर पहुंचे तो ससुरालियों ने एकराय होकर विवाद कर दिया और बेइज्जत किया। आरोप है कि उसकी सास मुन्नीदेवी ने उसका सारा सोने-चांदी को जेवर उतरवाकर अपने साथ रखते हुये उसे ललितपुर पिता व भाई के साथ भेज दिया। कुछ समय पश्चात जब ससुराली उसे लेने ललितपुर आये तो यहां भी उन्होंने कार की मांग उठायी। सचित्रा ने बताया कि उसके ससुराली उसे लगातार प्रताडि़त कर रहे हैं और उसका पति भी परिजनों के कहने पर उससे अलग रहने लगा। आरोप है कि 6 साल गुजारने के बावजूद वह अपने मायके आ गयी। जहां उसने सामाजिक पंचायत में रिश्तेदारों के बीच बात रखी, जिसके बाद ससुराली उसे फिर ले गये। लेकिन तब से उसे और प्रताडि़त किया गया। बताया कि 22 मई 2022 को उसके पिता व भाई इंदौर पहुंचे तो उसने अपने साथ हुये उत्पीडऩ की बात कही, जिस पर उसके पिता व भाई उसे लेकर ललितपुर आ गये। तब से ससुरालियों ने उसकी कोई खबर नहीं ली। महिला की तहरीर व एसपी के आदेश पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ 498 ए, 323, 504 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।