50 हजार रुपये की रंगदारी मांगते हुये 10 हजार रुपये छीन लेने का गंभीर आरोप लगाया
प्लाट से लौट रहे युवक से दस हजार व बाइक लूटी
बाइक को तोड़फोड़ कर किया आग के हवाले, कनपटी पर लगाया कट्ट्व पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
ललितपुर। प्लाट से अपने घर लौट रहे युवक ने चार लोगों पर रास्ते में जबरन रोकते हुये हमलावर होने और 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगते हुये 10 हजार रुपये छीन लेने का गंभीर आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। शहर क्षेत्र के मोहल्ला आजादपुरा स्थित सोनी मिलन पैलेस के पास रहने वाले राजा भैया पुत्र स्व. घनश्यामदास ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 28 अक्टूबर 2024 को रात करीब 10.30 बजे वह पार्श्वनाथ कालोनी स्थित अपने प्लाट मोटर साइकिल संख्या यू.पी.94 एम 8993 से पार्श्वनाथ कालोनी होते हुये घर लौट रहा था। तभी तुवन मंदिर के पीछे आजादपुरा निवासी रौनक यादव उर्फ आयुष रिछारि पुत्र रामाधार रिछारिया ने उसे रोक लिया। आरोप है कि रौनक यादव ने अपनी तीन साथियों राकेश यादव पुत्र प्रागीलाल, शिवा यादव पुत्र राकेश यादव, निक्की यादव पुत्र दिनेश यादव के साथ उसे रास्ते में रोकते हुये जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उक्त लोगों ने भयभीत करते हुये उससे 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर रौनक यादव ने अपनी जेब से कट्टा निकालकर उसकी कनपटी पर लगा दिया और जेब से 10 हजार रुपये निकालकर जबरन ही उसकी मोटर साइकिल लूट ल और थोड़ी ही दूर शनि मंदिर के पास बाइक ले जाकर तोड़फोड़ करते हुये उसकी मोटर साइकिल को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि रौनक यादव जो कि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और उसके विरूद्ध कई मुकद्दमें विचाराधीन हैं और गैंग बनाकर लोगों से लूटपाट करते हुये भय का माहौल बनाये रखता है। पीड़ित व तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रौनक यादव उर्फ आयुष रिछारिया, राकेश यादव, शिवा यादव व निक्की यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 126 (2), 326 (एफ), 308 (5), 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।