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08 माह की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 6 माह की अवधि के अन्दर ही दी गयी आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदण्ड की सजा

 

ललितपुर पुलिस द्वारा 08 माह की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 06 माह की अवधि के अन्दर करायी गयी आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड की सजा ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ललितपुर, मो0 मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अभियुक्त भरत सहरिया पुत्र वंशी सहरिया निवासी ग्राम महौली थाना बालावेहट जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना बालावेहट में मु0अ0सं0 24/2024 धारा 376( A,B)भादवि 5(m)/6 पाक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमे डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त भरत सहरिया उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना बालावेहट पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 29.11.2024 को माननीय विशेष न्यायालय एडीजे पाक्सो, ललितपुर द्वारा अभियुक्त भरत सहरिया उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन तक) व 50 हजार रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा उपरोक्त अभियोग के विवेचक को प्रभावी विवेचना के लिए 25000/- रूपये की धनराशि के नगद पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र देकर प्रोत्साहित किया जायेगा ।

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