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दुर्घटना के अभियुक्त को पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा

ललितपुर। डीजीपी लखनऊ के निर्देशन में एसपी मो.मुश्ताक मुश्ताक ने जिले में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में दुर्घटना से जुड़े एक मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर प्रभावी पैरवी करते हुये मड़ावरा के ग्राम तिसगना निवासी रामकिशोर पुत्र रघुनाथ सिंह ठाकुर को वर्ष 2012 में दर्ज एफआईआर संख्या 377 धारा 279, 337, 304 ए आईपीसी में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। प्रकरण में एसपी मो.मुश्ताक द्वारा निरंतर पैरवी करवायी गयी, जिसमें मड़ावरा थाना पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी से 7 अगस्त 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी ने अभियुक्त रामकिशोर ठाकुर को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि व 3500 रूपये धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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