सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

ललितपुर। जेल में निरूद्ध सामूहिक बलात्कार के आरोपी की न्यायाधीश ने जमानत खारिज की है। विदित हो कि इसके पूर्व न्यायाधीश द्वारा इस मामले में नामजद एक आरोपी की भी जमानत खारिज की जा चुकी है। जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि थाना नाराहट अंतर्गत समीपवर्ती गांव की एक महिला ने कोतवाली सदर पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि समीपवर्ती ग्राम डोंगराखुर्द निवासी रामनरेश विश्वकर्मा पुत्र पे्रमचंद से उसकी मुलाकात हुई, इस दौरान उसने लोन दिलाने का झांसा दिया, जिस कारण वह उसकी बातों में आ गई, विगत एक जून को उसने लोन दिलाने के बहाने ललितपुर से बुलाया, जिस कारण वह बस में बैठकर ललितपुर बस स्टैण्ड आ गई, जहां पर रामनरेश उसे मिला और वह अपनी बाइक पर बैठाकर कार्यालय जाने की कहकर ले गया, महिला का आरोप है कि वह उसे एक कमरे के अंदर ले गया और छेड़छाड़ की, जब वह चिल्लाई तो कमरे में पहले से मौजूद एक युवक आ गया और दोनों ने उसे निवस्त्र करते हुए सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के बाद वीडियो बना लिया था। शिकायत करने पर उन्होंने वीडियो वायरल करने एवं बदनाम पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के परिजनों द्वारा जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दी गई थी, सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी सुनील सिंह ने पत्रावली के आधार पर आरोपी आशीष वंशकार पुत्र काशीराम निवासी ग्राम डोंगराकलां की जमानत खारिज कर दी। विदित हो कि इसके पूर्व न्यायाधीश द्वारा एक और आरोपी रामनरेश विश्वकर्मा की जमानत खारिज की जा चुकी है।