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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास

ललितपुर। मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के तहत कोतवाली पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से दुष्कर्म केस में आरोपी अनिल राठौर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 58,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली में धारा 376AB, 354, 506 भादवि एवं पाक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस की डेडीकेटेड टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर समयबद्ध विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था।
पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक के निर्देशन में लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप एडीजे पाक्सो कोर्ट ने 25 नवंबर को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।



