चोरी के मुलजिम को तीन वर्ष के कारावास की सजा
ललितपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महरौनी में विचाराधीन विगत 5 वर्ष पूर्व चोरी के एक मुलजिम को न्यायाधीश ने 3 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई। घटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए जफर इमाम चौधरी ने बताया कि थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम गुमनवारा में विगत 26 सितम्बर की दोपहर 3 बजे करीब गांव के रामदास पुत्र के सूने पड़े मकान में एक व्यक्ति द्वारा घुसकर सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी पर हाथ साफ किया गया था, जब मकान मालिक घर पहुंचा और नजारा देखा तो उसने इसकी सूचना बानपुर पुलिस को दी थी, पुलिस ने घर जाकर मौका मुआयना करने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान इस मामले में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले युवक का नाम सामने आया था। पुलिस ने आकाश अग्रवाल पुत्र महेश अग्रवाल निवासी मोहल्ला अलयाई जिला मऊरानीपुर के विरूद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने चार्जसीट तैयार करने के बाद इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। इसके अलावा विवेचना करने वाले उप निरीक्षक अनुज सिंह गंगवार ने पूरी विवेचना की थी। बाद में मामले में नामजद आरोपी को तालबेहट पुलिस ने तरगुवां रेलवे स्टेशन के पास से माल समेत गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी कोतवाली सदर के मोहल्ला ढुराबाजार में किराये के मकान से रहता था और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। गुरूवार को हुई निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश अतुल यादव ने चोरी का दोषी पाया। न्यायाधीश ने मुलजिम को चोरी की घटनाओं में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। चोर को सजा दिलाने में बानपुर थाने में तैनात पेरोकार पंकज कुमार महत्वपूर्ण भूमिका रही।
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मामले में भोग रहा आजीवन कारावास की सजा
बताया गया है कि चोरी की सजा पाने वाला युवक पूर्व से नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मामले में सजायाफ्ता है। न्यायालय द्वारा उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वर्तमान में वह जिला जेल में निरूद्ध चल रहा है। बताया गया है कि कोतवाली तालबेहट क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में आरोपी द्वारा एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुलजिम पर अनेक मामले पंजीकृत है।