अपहरण व रेप के आरोपी पर दोष सिद्व, न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष व 50 हजार रूपये की सजा
तीन वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण कर ले गया था आरोपी, किया था रेप
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट में विचाराधीन विगत तीन वर्ष पूर्व नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर जिला कारागार में भेज दिया है। विदित हो कि इस मामले में मुल्जिम पर दो सिद्ध सोमवार को सिद्व किया गया था। सजा की सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई थी।
घटना की पृष्टभूमि पर प्रकाश डालते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डा. नरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि कोतवाली सदर अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी 13 वर्षीय किशोरी घर से सब्जी लेने के लिए बाजार गई हुयी थी। इसके बाद वह घर लौटकर नहीं आई। जिस कारण परिजन परेशान हो उठे थे, और खोजबीन शुरू की थी। किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 6 अप्रैल 2021 की सुबह 8 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर से अंडा लेने घर से बाजार गई हुई थी। जिसके बाद वह लौटकर नहीं आई थी। पुलिस ने अज्ञात के विरूद्व मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि किशोर को स्टेशन के पास से ग्राम सालेमपुर थाना सोटो जिला कासगंज निवासी शाहरूख पुत्र प्यारे शाह ले गया था। पुलिस ने नामजद व्यक्ति के विरूद्व मामला दर्ज किया था और किशोरी के अलावा आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए थे। 26 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी एवं किशोरी को कैलागुवां बाईपास से बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्व धाराओं में बढ़ोत्तरी करने के बाद चार्जशीट तैयार कर इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया था।
पूछताछ के बाद किशोरी ने बताया था कि 6 अपै्रल 2021 की सुबह वह अपनी मां से अंडे लेने की कहकर निकली थी। स्टेशन के पास शाहरूख निवासी ग्राम सालेमपुर थाना सोटो जिला कासगंज उसे अपने साथ ले गया था। बाद में वह बस में बैठाकर आगरा ले गया। इसके बाद आगरा से बस द्वारा कासगंज ले गया। जहां पर उसने उसे अपने साथ रखा। इसके अलावा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक माह तक वह उसे अपने साथ रखे रहा। फिर उसे गाड़ी से ललितपुर लाया। जहां पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों साक्ष्यों एवं मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने मुल्जिम को दुष्कर्म का दोषी पाया। सजा की सुनवाई पर न्यायाधीश ने शुक्रवार दिन मुर्करर किया था। शुक्रवार को हुई सजा की सुनवाई पर न्यायाधीश ने मुल्जिम शाहरूख को दुष्कर्म की धाराओं में बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर जिला जेल में भेज दिया। मुल्जिम को सजा दिलाने में कोतवाली में तैनात हेड महर्रर पैरोकार अनूप श्रीवास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।