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2 मुलजिमो को 2-2 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन विगत 8 वर्ष पूर्व विचाराधीन दलित उत्पीडऩ के मामले में 2 मुलजिमों को 2-2 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
घटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव लिटौरिया ने बताया कि थाना जाखलौन क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में विगत 5 जनवरी 2015 को दोपहर 1 बजे वह अपने खेत पर थी, इसी दौरान ग्राम कल्यानपुरा निवासी 2 युवक खेत पर आये और पीने को पानी मांगने लगे, महिला खेत की रखवाली कर रही थी, वह मोटर साइकिल से आये और अकेला पाकर बुरी नियत से दबोच लिया, मना करने पर सीने पर प्रहार किया और गला दवा दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त ने इसकी सूचना पुलिस से की, पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर चार्जसीट तैयार कर न्यायालय में पेश की थी। शुक्रवार को हुई निर्णायक सुनवाई के दौश्रान पेश किये गये गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश यादवेन्द्र सिंह ने आरोपी राजेन्द्र एवं अवतार सिंह को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों मुलजिमों को 2-2 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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