सिण्डिकेट बनाकर किसानों से खरीदी उड़द, व्यापारी हुये फरार

किसानों व व्यापारियों का करीब एक करोड़ रुपये का भुगतान अटका
व्यापारी की तहरीर पर चार फर्मों के संचालकों पर एफआईआर दर्ज
ललितपुर। संगठित रूप से अपराध करते हुये गांव में किसानों व मण्डी के व्यापारियों का रुपया हड़प कर आर्थिक लाभ लेने के खिलाफ व्यापारी की ही शिकायत और एसपी के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। सिविल लाइन निवासी नीरज जैन पुत्र गोविन्ददास ने पुलिस अधीक्षक को दिये शिकायती पत्र में बताया कि उसकी नवीन गल्ला मण्डी में अनिल कुमार अरूण कुमार के नाम से फर्म संचालित है। बताया कि उसने चार फर्मों के द्वारा दिसम्बर 2024 के पहले सप्ताह में उड़द खरीदने का काम किया था। उक्त फर्मों में लेवाल फर्म कोमलचंद्र संजय कुमार, जिसे मोहल्ला नई बस्ती निवासी संजय जैन उर्फ संजू पुत्र कोमलचंद्र जैन, शिव ट्रेडर्स जिसे तालाबपुरा निवासी पुष्पेन्द्र साहू पुत्र ग्यासीराम साहू, कपिल इण्टरप्राईजेज जिसे नई बस्ती निवासी कपिल सराफ पुत्र कैलाश सराफ व चौथी फर्म शीलचंद्र मुन्नालाल कड़ंकी ट्रेडर्स जिसे मोहल्ला सरदारपुरा निवासी रविन्द्र कड़ंकी पुत्र शीलचंद्र कड़ंकी संचालित करते हैं, शामिल हैं। बताया कि फर्म संख्या 1 से 4 तक की फर्मों का संचालन कोमलचंद्र संजय कुमार की फर्म से होता था। बताया कि सभी एक-दूसरे से मिलकर संगठित रूप से एक सिण्डीकेट बनाकर आपस में एक-दूसरे के साथ लगातार विभिन्न प्रकार के खातों में चैक व कैश के द्वारा ट्रांजेक्शन किये गये हैं। आरोप है कि जब गांव के किसानों की उड़द बिक्री का समय आया तो अपनी फर्म द्वारा एवं मण्डी के करीब 30 से 35 व्यापारियों ने दिसम्बर के पहले सप्ताह में किसानों की उड़द सीधे क्वालिटी अनुसार भाव करके माल को उक्त चारों फर्मों के नाम से तौल दिया। उक्त माल के भुगतान की बात आयी तो चारों फर्मों ने साईट चालू न होने का बहाना कर दो दिन बाद सिक्स-आर प्रपत्र और भुगतान देने की बात कही। बताया कि माल खरीदने के कुछ ही दिनों बाद चारों फर्मों ने काम बंद कर फर्म का ताला डालकर फरार हो गये। अथक प्रयास के बावजूद भी न तो सिक्स-आर बनाया और न ही किसानों का भुगतान किया गया। पीडि़त ने बताया कि मण्डी के करीब 30 से 35 लोगों की गारण्टी पर जिले के किसानों का दुकानदारों का करीब एक करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें पीडि़त का ही 23 लाख रुपये बकाया है। उक्त चारों फर्मों के मालिक से उड़द का पैसा मांगा तो उक्त लोगों ने गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़त ने आरोप लगाया कि उक्त लोग सिण्डिकेट बनाकर सोची समझी साजिश के तहत पक्का पर्चा सिक्स-आर बनाकर अपना निजी आर्थिक लाभ लेने के लिए व्यापारियों का सारा रुपया धोखाधड़ी करके हड़प कर लिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश और व्यापारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने संजय जैन उर्फ संजू, पुष्पेन्द्र साहू, कपिल सराफ और रविन्द्र कड़ंकी उर्फ रानू के खिलाफ बीएनएस की धारा 111, 318 (4), 316 (2), 352, 351 (3) व 61 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
इन तैंतीस फर्मों से खरीदी गयी उड़द
गल्ला व्यापारी नीरज जैन ने बताया कि उसकी गारण्टी पर किसानों का माल उक्त चार फर्मों पर 33 फर्मों ने बेचा है। इनमें जैन इण्टरप्राईजेज, ओमप्रकाश संतोष कुमार, एक ट्रेडिंग कम्पनी, शिवोहम ट्रेडर्स, ताराचंद्र मुन्नालाल, सुन्दरलाल, आनंद इण्टरप्राईजेज, मोहनलाल शंकरलाल, अक्षय ट्रेडर्स, संजय कुमार अभय कुमार, रवि ट्रेडर्स, विजय ट्रेडर्स, अनुराग ट्रेडर्स, मारूति इण्टरप्राईजेज, प्रकाश सुनील, सुरेश संज्ञा, विल्ला ट्रेडर्स, कन्हैया ट्रेडर्स, हरचरनलाल साहू, मनोज कुमार जितेन्द्र कुमार, निहाल ब्रदर्स, गोरेलाल श्यामलाल, संजय ट्रेडर्स, लक्ष्मीदेवी एण्ड संस, सतीश संतोष, अर्पण ट्रेडर्स, चौधरी इण्टरप्राईजेज, बरया ट्रेडिंग कम्पनी, राजा इण्टरप्राईजेज, शारदार ट्रेडिंग कम्पनी, रविन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार व त्रिमूर्ति ट्रेडर्स आदि फर्म शामिल हैं।