छात्रा का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

2 वर्ष पूर्व विद्यालय जाते समय दिया था घटना को अंजाम
ललितपुर। न्यायालय अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट में विचाराधीन विगत 2 वर्ष पूर्व एक छात्रा का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले मुलजिम को न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पुलिस ने मुलजिम को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
घटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि विगत 13 जुलाई 2022 को कोतवाली महरौनी अंतर्गत एक ग्राम में एक 15 वर्षीय छात्रा सुबह 9 बजे घर से विद्यालय गई हुई थी, लेकिन वह विद्यालय नहीं पहुंची, जिस कारण परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की थी। बाद में जानकारी हुई कि गांव का बलराम अहिरवार पुत्र कालीचरन अहिरवार उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। इस सम्बन्ध में छात्रा के पिता ने महरौनी पुलिस को तहरीर देकर उसकी पुत्री को सुरक्षित खोजबीन कराने एवं आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी के विरूद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। महरौनी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छात्रा एवं आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किये थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका था। बाद में 24 जुलाई 2022 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छात्रा एवं आरोपी बलराम को रेलवे स्टेशन ललितपुर के पास से बरामद कर लिया था। पुलिस ने छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद इस मामले में धाराओं में बढ़ोत्तरी कर चार्जसीट तैयार करने के बाद इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। मंगलवार को हुई निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाहों, साक्ष्यों एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया था। सजा की सुनवाई के लिए बुधवार का दिन मुकर्रर किया था। बुधवार को सजा की सुनवाई पर न्यायाधीश ने मुलजिम को 20 साल कठोर कारावास की सजा एवं 40 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड जमा न करने पर चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने मुलजिम को अपनी हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है।
वर्तमान में मुलजिम जमानत पर चल रहा था रिहा
विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट नरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि विगत 24 जुलाई 2022 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन आरोपी को हाई कोर्ट से स्टे मिलने के कारण वह वर्तमान में रिहा चल रहा था।
मथुरा दिल्ली घुमाने के बाद ग्राम पलंगी में रहा मुलजिम
बताया गया है कि छात्रा का अपहरण करने के बाद मुलजिम चार पहिया वाहन से पहले उसे अपने साथ मथुरा ले गया, इसके बाद वहां से दिल्ली में घुमाता रहा, बाद में मुलजिम छात्रा को दिल्ली से सटे गांव पलंगी में निवास करने लगा था।