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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी पर दोष सिद्ध, सजा की सुनवाई 13 को 3 वर्ष पूर्व दिया था घटना को अंजाम

ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) न्यायालय में विचाराधीन नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले मामले में हुई सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाहों, साक्ष्यों एवं चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध किया गया। सजा की सुनवाई पर 13 सितम्बर तिथि नियत की गई है।
घटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डा. नरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि विगत 16 अप्रैल 2021 को कोतवाली सदर अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी 13 वर्षीय पुत्री सब्जी लेने बाजार गई हुई थी, इस दौरान वह घर नहीं लौटी, जिस पर परिजनों ने काफी खोजबीन की थी, लेकिन जानकारी नहीं हुई। पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। 26 दिन बाद कासगंज निवासी एक युवक के साथ बालिका कैलागुवां बाईपास से बरामद हुई थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था व चार्जसीट तैयार कर न्यायालय में पेश की थी, सोमवार को सुनवाई के दौरान विद्धान न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने गवाहों, साक्ष्यों एवं मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को अहपरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाया, सजा की सुनवाई 13 सितम्बर को की जाएगी।

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