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भाभी की नृशंस हत्या करने वाले हत्यारोपी देवर को आजीवन कारावास की सजा
सवा 3 साल पूर्व शराब के लिए पैसे न देने पर उतारा था मौत के घाट
जनपद न्यायाधीश ने सुनाई ऐतिहासिक सजा
ललितपुर । जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन विगत सवा 3 साल पूर्व शराब पीने के लिए रूपये न देने पर भाभी की नृशंस हत्या करने वाले हत्यारोपी देवर को जनपद न्यायाधीश ने आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है।




