गैंगस्टर की सदस्य की 4.18 लाख की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर की महिला सदस्य की संपत्ति कुर्क, नेहरू नगर का प्लॉट प्रशासन ने किया जब्त
ललितपुर। जिले में अपराधियों और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गैंग की महिला सदस्य की 4 लाख 18 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस अधीक्षक मो. मुश्ताक के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों, भूमाफियाओं और संगठित अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान राजस्व व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मुनादी कराकर संपत्ति को कुर्क घोषित किया गया और मौके पर कुर्की संबंधी बोर्ड भी लगवाए गए।
प्राप्त जानकारी अनुसार थाना नाराहट में दर्ज मुकदमा धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में आरोपी पुष्पलता पुत्री पूरनचंद निवासी नेहरू नगर कोतवाली सदर के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन वाद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 28 अप्रैल 2026 को पारित आदेश पर कुर्की की कार्यवाही की गई। कोतवाली क्षेत्र के नया वार्ड नंबर-13 स्थित मोहल्ला नेहरू नगर में आराजी संख्या 1106/5 का 55.71 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला आवासीय प्लॉट कुर्क किया गया है। प्रशासन ने इसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख 18 हजार रुपये आंकी है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति का सत्यापन किया और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति समाजविरोधी गतिविधियों व आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से खरीदी गई थी। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध से अर्जित चल व अचल संपत्तियों के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की गई है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पुष्पलता के विरुद्ध जिले के कोतवाली तालबेहट में दो, थाना जाखलौन व थाना नाराहट में एक एक मुकदमा दर्ज है । इन सभी मामलों में धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित गंभीर धाराएं लगी है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह सहित राजस्व टीम व पुलिस बल तैनात रहा। संपत्ति पर कुर्की संबंधी बोर्ड लगवाए।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।




