मध्यस्थता अभियान 3.0 से सुलह-समझौते के जरिए निस्तारित होंगे लंबित मुकदमे-जिला जज राजीव कुमार
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में देशभर में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 3.0 संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का अधिकाधिक संख्या में सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराना तथा आमजन को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष राजीव कुमार-तृतीय के दिशा-निर्देशन में जनपद न्यायालय में भी अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवप्रिय सारस्वत ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के संबंध में सभी न्यायालयों को पत्र भेजे गए हैं, ताकि अधिक से अधिक वादकारी इस पहल का लाभ उठा सकें। मध्यस्थता के जरिए पक्षकार आपसी बातचीत और सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं। सचिव ने बताया कि मध्यस्थता प्रक्रिया से विवादों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे अपने विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 3.0 का लाभ उठाएं और सुलह-समझौते के माध्यम से मामलों का निस्तारण कराने की पहल करें।




