उत्तर प्रदेश
कोर्ट के आदेश से जारी होंगे 2 साल पहले के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र
जिला न्यायालय से बनेंगे 2 वर्ष बाद के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र । सीजेएम मयंक जायसवाल ने सभी मजिस्ट्रेटो को उनके पास जो थाने है उन्हें उन थाना क्षेत्रों के मामले निस्तारण का आदेश जारी किया है। इससे पहले SDM को थी तहसील बार अधिकारिता ,अब उनके पास होगा जन्म मृत्यु के 2 वर्ष के अंदर के मामलों की अधिकारिता । निर्धारित समय मै संबंधित नगर पालिका अस्पताल ग्राम पंचायत को है अधिकारिता।



