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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को जनपद न्यायालय सहित जनपद की सभी तहसीलों में वादों का होगा निस्तारण

ललितपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 08 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से न्यायालय परिसर एवं जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार पाराशर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वह इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहनों से संबंधित ई-चालान, आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, पारिवारिक/वैवाहिक मामलें, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, स्थायी लोक अदालत में लंबित वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली वाद, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान वाद, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट माप वाद, आयकर, वाणिज्य कर, जलकर, वन अधिनियम, सेवा संबंधी वाद, चेक बाउन्स के मामलें आदि के अन्तर्गत लंबित वादों एवं अन्य वादों के निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किये जायेगें। जिला जज ने वादकारियों से आह्वान किया कि वह अपने लंबित वादों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हों तो 08 मार्च 2025 को समय सुबह 10 बजे जनपद न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।

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