व्यापार में निवेश के नाम पर 65 लाख की कथित ठगी, मुंबई की कंपनी संचालिका समेत तीन पर मुकदमा दर्ज
रकम वापसी के लिए दिए गए चेक हुए बाउंस, पैसे मांगने पर धमकी देने का आरोप; एसपी के निर्देश पर कोतवाली में दर्ज हुआ केस
ललितपुर। व्यापार में निवेश के नाम पर 65 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम बम्होरी कलां निवासी एक युवक की शिकायत पर मुंबई की एक कंपनी की संचालिका सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम बम्होरी कलां निवासी मुकेश रजक उर्फ कोरी पुत्र जमूरे रजक ने शिकायत में बताया कि व्यापारिक गतिविधियों के दौरान उसकी मुलाकात मुंबई के कांदीवली निवासी चेतन शाह और हिमांशु शाह से हुई थी। बातचीत के बाद उसने 28 जून 2024 को उनकी कंपनी देव एलीट एलएलपी की संचालिका रेवती शाह को व्यापार में निवेश के उद्देश्य से 65 लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि रकम प्राप्त करने के बाद आरोपियों ने एक लिखित अनुबंध (एग्रीमेंट) किया और सुरक्षा के तौर पर 72.50 लाख रुपये के चेक सौंपे। जब इन चेकों को बैंक में प्रस्तुत किया गया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वे अनादृत (बाउंस) हो गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बाद उसने कई बार अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे। आरोप है कि हाल में रकम मांगने पर आरोपियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जातिसूचक टिप्पणी की तथा जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने चेतन शाह, हिमांशु शाह और रेवती शाह के विरुद्ध बीएनएस की धारा 316(2), 352 एवं 351(3) के तहत मामला पंजीकृत किया है।




