उत्तर प्रदेशक्राइमराजनीतिराज्य

रसोईया पर जानलेवा हमला करने वाले मुलजिमों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा, अर्थदण्ड भी लगाया

ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ईसी एक्ट) में विचाराधीन विगत 6 वर्ष पूर्व रसोईया पर जानलेवा हमला करने वाले दो मुलजिमों के न्यायाधीश ने 5-5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। घटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णविहारी उपाध्याय ने बताया कि थाना गिरार अंतर्गत ग्राम सेमरखेड़ा में विगत 11 अगस्त 2018 को गांव की रेखा रानी पत्नी मंगल सिंह जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरखेड़ा में रेसाईया पद पर तैनात है, वह दोपहर में विद्यालय से खाना बनाने के बाद अपने घर आ रही थी, जैसे ही वह विद्यालय से 200 मीटर दूर पहुंची तभी पहले से घात लगाये गनेश पुत्र ठलू एवं हल्ले पुत्र गनेश ने उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, इसके बाद वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गये थे। बेहोशी हालत में रसोईया को परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इस मामले में घायल महिला के पुत्र चन्द्रभान सिंह पुत्र मंगल सिंह की तहरीर पर गिरार पुलिस ने आरोपी गनेश एवं हल्ले पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर चार्जसीट तैयार कर इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। शुक्रवार को हुई निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश लोकश कुमार ने दोनों को जानलेवा हमला का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों मुलजिमों को धारा 325 में 5 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 में 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *