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जिला अस्पताल में लगने थे सीसीटीवी कैमरे, निजी हाथों में बेच दिये

 

पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर नामजदों पर दर्ज की एफआईआर

ललितपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यवसायी के साथ धोखाधड़ी और धमकी का मामला सामने आया है। पीडि़त आजादपुरा निवासी नीरभ जैन पुत्र सुमतचंद जैन ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मृदुल जैन उर्फ चीकू पुत्र मनोज कुमार जैन निवासी सरायपुरा ने उसके साथ धोखाधड़ी की है।पीडि़त ने बताया कि वह कंप्यूटर और सीसीटीवी का व्यापार करता है। उसे जिला अस्पताल ललितपुर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम मिला था, जिसके लिए उसने मृदुल जैन को सीसीटीवी का सामान अस्पताल में लगाने के लिए दिया था। लेकिन मृदुल जैन ने तय समय के अंदर कार्य पूरा नहीं किया और जब पीडि़त ने कार्य की प्रगति देखने गया तो पता चला कि जितना सामान पीडि़त ने मृदुल जैन को दिया था, उतना सामान न तो मौके पर लगा था और न ही मौके पर मौजूद था।जब पीडि़त ने मृदुल जैन से पूछा तो पता चला कि बहुत सा सामान पीडि़त की जानकारी के बगैर अन्य व्यक्तियों से पैसा लेकर उनके यहां लगा दिया गया है और पीडि़त के साथ छल किया गया है। पीडि़त ने उन व्यक्तियों के बारे में पूछा तो मृदुल जैन ने गोलू, जाबिर खान गोविंद नगर, मासूम समैया इलाईट पर पुल के आगे, संजय भैया चर्च के पास बस स्टैंड के पास ललितपुर, चयन जैन पुत्र सतीश जैन, गौरव जैन, हर्षेन्द्र पुत्र पुरषोत्तम कुमार जैन, सिविल लाइन ललितपुर, अमन जैन साड़ी लाइन सुभाषपुरा ललितपुर के नाम बताए।उक्त कृत्य से पीडि़त का व्यवसाय प्रभावित हुआ है और उसे एक लाख रुपये से अधिक की क्षति हुई है। जब पीडि़त ने मृदुल जैन से अपना सामान या उसके एवज में सामान का पैसा मांग तो मृदुल जैन और उसके पिता मनोज जैन एवं उनके साथ अन्य व्यक्तियों ने पीडि़त के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने नीरभ जैन की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 (2), 352, 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

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