उत्तर प्रदेश

अवैध खाद री.पैकिंग के काले कारोबार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, मकान सील,एफआईआर

 

किसानों को निर्धारित दर पर सुगमतापूर्वक और असली उर्वरक, खाद उपलब्ध कराने के लिए ललितपुर के जिलाधिकारी सत्य प्रकाश बेहद संवेदनशील हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनपद के अन्नदाताओं के हितों के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय या खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कालेबाजारी और मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।इसी क्रम में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के कड़े निर्देशों पर कृषि विभागए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जनपद में अवैध उर्वरक के कारोबार पर एक बड़ी और त्वरित कार्रवाई की गई है-

संदिग्ध ठिकाने पर अचानक छापा 30 सितंबर 2026 को दोपहर लगभग 1 बजे जिला कृषि अधिकारी, अपर जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार और प्रधान सहायक रामनारायण चौरसिया की टीम ने ग्राम पनारी, सुरई घाट रोड, पंचमुखी मंदिर के सामनेद्ध में स्थित एक मकान परिसर में आकस्मिक छापा मारा।

मौके पर पाया गया कि इफको डीएपी की बोरियों में संदिग्ध और नकली उर्वरक भरकर उसकी री.पैकिंग का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। वहां मौजूद पुष्पेंद्र मिश्रा नाम का व्यक्ति किसानों से संपर्क कर इस संदिग्ध खाद की बिक्री करवा रहा था।

छापेमारी के दौरान मौके से 217 बैग भरी हुई संदिग्ध इफको डीण्एण्पीण्ए भारी मात्रा में खाली बोरियांए बारदानाए काला दानेदार प्रोडक्ट डीएपी जैसा दिखने वाला, बोरी सिलने वाला धागा, सिलाई मशीन और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा; तराजू बरामद किया गया। जांच के लिए संदिग्ध डीएपी के दो नमूने भी अधिग्रहीत किए गए हैं।मकान सील, आरोपियों पर एफआईआर –

उप जिलाधिकारी सदर हेमंत पटेल, नायब तहसीलदार योगेंद्र सिंह और पुलिस टीम की उपस्थिति में पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराकर उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद आरोपी पुष्पेंद्र मिश्रा, मकान मालिक कैलाशनारायण पुरोहित और मौके से भागे एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम.1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक ;नियंत्रणद्ध आदेश 1985 के तहत कोतवाली ललितपुर में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।

जिलाधिकारी की किसानों से अपील -जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जनपद के सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी बहकावे में न आएं और उर्वरकों की खरीदारी केवल पंजीकृत और प्राधिकृत सहकारीध्निजी संस्थाओं से ही करें। यदि कहीं भी अवैध भंडारण या नकली खाद, बीज व कीटनाशक की शिकायत मिलती हैए तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। किसानों के हक पर डाका डालने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की सूचना संज्ञान में आते ही तत्काल प्रभाव से इसी प्रकार से कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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